निलंबित प्राचार्य की होगी बहाली,हाईकोर्ट की रोक के बाद शिक्षा निदेशालय का आदेश

नारनौल के कनीना में CJP प्रदर्शन के दौरान निलंबित प्राचार्य नरेश कुमार की बहाली होगी। हाईकोर्ट की रोक के बाद शिक्षा निदेशालय ने कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए।

निलंबित प्राचार्य की होगी बहाली,हाईकोर्ट की रोक के बाद शिक्षा निदेशालय का आदेश

हाईकोर्ट की रोक के बाद प्राचार्य नरेश कुमार की बहाली का रास्ता साफ
19 जुलाई को CJP प्रदर्शन के दौरान निलंबित किए गए थे प्राचार्य
शिक्षा निदेशालय ने कनीना मंडी स्कूल में दोबारा कार्यभार ग्रहण कराने के दिए निर्देश

महेंद्रगढ़ जिले के कनीना स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से निलंबित प्राचार्य नरेश कुमार की दोबारा बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने उन्हें फिर से कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल को पत्र भेजा है। इसमें प्राचार्य नरेश कुमार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीना मंडी में दोबारा कार्यभार ग्रहण कराने और इसकी सूचना निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

निदेशालय का यह पत्र 13 अगस्त 2026 को पंचकूला से जारी किया गया है। इसके बाद अब निलंबित प्राचार्य के दोबारा पद संभालने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

19 जुलाई को हुआ था निलंबन

प्राचार्य नरेश कुमार को 19 जुलाई 2026 को निलंबित किया गया था। मामला स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल के बाहर किए गए CJP प्रदर्शन से जुड़ा था।

बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान स्कूली बच्चों ने स्कूल के बाहर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की थी और CJP प्रदर्शन का समर्थन किया था। इस घटनाक्रम के बाद शिक्षा विभाग ने प्राचार्य नरेश कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी।

निलंबन के बाद जिले के कई शिक्षा अधिकारियों ने भी कार्रवाई वापस लेने की मांग उठाई थी। अधिकारियों की ओर से इस संबंध में डीसी को ज्ञापन भी दिया गया था।

हाईकोर्ट पहुंचे थे प्राचार्य

निलंबन आदेश के खिलाफ प्राचार्य नरेश कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने CWP नंबर 23505/2026, नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के माध्यम से याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल देव सिंह अदालत में उपस्थित हुए। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2027 की तारीख तय की है।

निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश जारी करते हुए 19 जुलाई 2026 के निलंबन आदेश पर रोक बरकरार रखने के निर्देश दिए। इसी आदेश के अनुपालन में अब शिक्षा निदेशालय ने प्राचार्य को दोबारा पदभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया शुरू की है।

निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्राचार्य नरेश कुमार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीना मंडी में पुनः कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

साथ ही कार्यभार ग्रहण कराने के बाद इसकी सूचना विद्यालय शिक्षा निदेशालय को भेजने के लिए भी कहा गया है।

फरवरी 2027 में होगी अगली सुनवाई

फिलहाल हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और 10 फरवरी 2027 को इसकी अगली सुनवाई होगी। अदालत के अंतरिम आदेश के बाद निलंबन पर लगी रोक के आधार पर प्राचार्य को दोबारा कार्यभार सौंपा जा रहा है।

इस मामले में आगे की स्थिति हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और उसके आदेश पर निर्भर करेगी।