DUSU चुनाव विवाद: HC ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया,कहा सुरक्षित रखनी होगी EVM
DUSU चुनाव के परिणामों को लेकर NSUI की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय और चुनाव आयुक्त को EVM और दस्तावेज़ सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
➤ DUSU चुनाव के तीन दिन बाद HC ने विश्वविद्यालय और चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया
➤ NSUI ने प्रेसिडेंट पद के मतदान को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की
➤ न्यायालय ने सभी EVM और संबंधित दस्तावेज़ सुरक्षित और सीलबंद रखने का निर्देश दिया
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के परिणामों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्रेसिडेंट पद के लिए हुई मतदान प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव में ईवीएम (Electronic Voting Machine) में गड़बड़ी या छेड़छाड़ की संभावना है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनाव में इस्तेमाल हुई सभी EVM, मतगणना से जुड़ा कागजी कामकाज और दस्तावेज़ सुरक्षित और सीलबंद स्थान पर रखे जाएँ। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अनधिकृत हस्तक्षेप न हो।
NSUI की याचिका के अनुसार, उन्होंने प्रेसिडेंट पद के मतदान और मतगणना में गड़बड़ी के आधार पर इसे रद्द करने की मांग की है। उच्च न्यायालय के इस निर्देश से यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में चुनाव संबंधी किसी भी विवाद के दौरान साक्ष्य सुरक्षित रहें और स्वतंत्र जांच संभव हो।