दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों के गेट बंद, रात 9 बजे से लागू हुई नई व्यवस्था; सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बदली एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर रात 9 बजे से प्रवेश और निकास के गेट बंद कर दिए गए हैं। संशोधित व्यवस्था 10 अक्टूबर शाम 6 बजे तक लागू रहेगी।

दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों के गेट बंद, रात 9 बजे से लागू हुई नई व्यवस्था; सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बदली एडवाइजरी

➤ दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास के गेट बंद, रात 9 बजे से लागू हुई व्यवस्था

➤ CJP के प्रदर्शन के मद्देनजर 10 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक लागू रहेगी पाबंदी

➤ पहले 57 स्टेशन बंद करने का था फैसला, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद DMRC ने बदली एडवाइजरी


नई दिल्ली। दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास के गेट रात 9 बजे से बंद कर दिए गए हैं। DMRC की संशोधित एडवाइजरी के मुताबिक, यह व्यवस्था 9 अक्टूबर 2026 की रात 9 बजे से 10 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। इससे पहले 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद प्रतिबंधों में बदलाव किया गया। अब 45 स्टेशनों के गेट बंद रखने की व्यवस्था लागू की गई है। संबंधित स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और बाहर निकलने पर रोक रहेगी। हालांकि, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर अन्य संबंधित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहने की जानकारी दी गई है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनानी होगी और संबंधित स्टेशन की स्थिति की जानकारी लेकर ही निकलना चाहिए।

रात 9 बजे से बंद हुए गेट, यात्रियों को परेशानी

CJP के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं। इसी क्रम में DMRC ने मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की व्यवस्था लागू की है। रात 9 बजे से लागू इस फैसले के कारण सूची में शामिल स्टेशनों से यात्री मेट्रो में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और न ही वहां से बाहर निकल सकेंगे।

इससे नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और दूसरे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक स्टेशन या परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह है कि वे सफर शुरू करने से पहले मेट्रो की ताजा आधिकारिक जानकारी की पुष्टि कर लें।

पहले 57 स्टेशन बंद करने का था फैसला

शुरुआत में दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को बंद करने का फैसला लिया गया था। शुक्रवार, 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सभी सेवाओं को पूरी तरह ठप नहीं किया जा सकता और जरूरत के मुताबिक ही प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

सुनवाई के बाद DMRC ने अपनी एडवाइजरी में बदलाव किया और बंद किए जाने वाले स्टेशनों की संख्या घटाकर 45 कर दी। संशोधित व्यवस्था के तहत संबंधित स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए हैं।

इन 45 स्टेशनों पर बंद हैं प्रवेश और निकास

नई एडवाइजरी में निम्नलिखित स्टेशनों के नाम दिए गए हैं।

  1. जनपथ

  2. पटेल चौक

  3. केंद्रीय सचिवालय

  4. लोक कल्याण मार्ग

  5. राजीव चौक

  6. नई दिल्ली

  7. सेवा तीर्थ

  8. मंडी हाउस

  9. बाराखंभा रोड

  10. आईटीओ

  11. दिल्ली गेट

  12. खान मार्केट

  13. रामकृष्ण आश्रम मार्ग

  14. झंडेवालान

  15. सुप्रीम कोर्ट

  16. इंद्रप्रस्थ

  17. शिवाजी स्टेडियम

  18. दिल्ली हाट-आईएनए

  19. हौज खास

  20. जोर बाग

  21. लाजपत नगर

  22. जंगपुरा

  23. आश्रम

  24. जामिया मिल्लिया इस्लामिया

  25. चावड़ी बाजार

  26. जामा मस्जिद

  27. करोल बाग

  28. राजेंद्र प्लेस

  29. विश्वविद्यालय

  30. कश्मीरी गेट

  31. इंद्रलोक

  32. गुरु तेग बहादुर नगर

  33. नेताजी सुभाष प्लेस

  34. आजादपुर

  35. जहांगीरपुरी

  36. हैदरपुर बादली मोड़

  37. मजलिस पार्क

  38. सीलमपुर

  39. मौजपुर-बाबरपुर

  40. जाफराबाद

  41. वेलकम

  42. यमुना विहार

  43. खजूरी खास

  44. शाहदरा

नोट: उपलब्ध एडवाइजरी के विवरण में 45 स्टेशन बंद होने की बात कही गई है, लेकिन सूची में 44 नाम ही दिए गए हैं। 45वें स्टेशन का नाम आधिकारिक सूची से सत्यापित किया जाना बाकी है।

इंटरचेंज की सुविधा को लेकर क्या है व्यवस्था

DMRC की संशोधित एडवाइजरी के मुताबिक, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर संबंधित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी मेट्रो लाइन बदलने की सुविधा और स्टेशन में प्रवेश या बाहर निकलने की सुविधा अलग-अलग हो सकती हैं।

यात्रियों को इस अंतर को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनानी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और जरूरत के मुताबिक आगे की जानकारी जारी की जा सकती है।

10 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक लागू रहेगी व्यवस्था

संशोधित एडवाइजरी के अनुसार, मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की व्यवस्था 10 अक्टूबर 2026 की शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इसके बाद की स्थिति सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा और DMRC की आगे की सूचना पर निर्भर करेगी।

दिल्ली में CJP प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे मेट्रो से निकलने से पहले अपने स्टेशन और मार्ग की ताजा स्थिति की पुष्टि करें, ताकि रास्ते में परेशानी से बचा जा सके।