CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को सशर्त जमानत, एक साल तक शांति भंग न करने की शर्त

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को गिरफ्तारी के अगले दिन सशर्त जमानत मिली। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त लगाई।

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को सशर्त जमानत, एक साल तक शांति भंग न करने की शर्त

➤ कनॉट प्लेस जाते समय हिरासत में लिए जाने के अगले दिन मिली जमानत
➤ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सशर्त बेल बॉन्ड पर रिहा किया
➤ एक साल तक शांति भंग न करने की शर्त जमानत की प्रमुख शर्तों में शामिल


CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को शनिवार को सशर्त जमानत मिल गई। उन्हें कनॉट प्लेस जाने के दौरान हिरासत में लिए जाने और बाद में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद यह राहत मिली है। दिपके को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सशर्त बेल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। जमानत की प्रमुख शर्तों में यह शामिल है कि वह एक साल की अवधि तक शांति भंग नहीं करेंगे।

जानकारी के अनुसार, दिपके को कनॉट प्लेस जाते समय हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के अगले दिन शनिवार को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत की प्रक्रिया हुई, जिसके बाद उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई।

जमानत के तहत दिपके को तय शर्तों का पालन करना होगा। इनमें सबसे प्रमुख शर्त शांति व्यवस्था भंग नहीं करने से जुड़ी है। यह शर्त एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

दिपके की रिहाई के बाद अब इस मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई और अन्य शर्तों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार है।